रंगदारी नहीं देने पर हत्या, 4 दोषियों को उम्रकैद:सुलतानपुर में कोर्ट ने 3.98 लाख रुपए का लगाया जुर्माना


सुल्तानपुर में रंगदारी की मांग पूरी न करने पर युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सोमवार शाम करीब 5 बजे फैसला सुनाते हुए दोषियों पर कुल 3 लाख 98 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। मामला अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल के अनुसार, मामले में अर्पित सिंह ने 13 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, 12 नवंबर की शाम अर्पित अपने भाई विजय कुमार सिंह उर्फ सोनू और चचेरे भाई अमरेंद्र सिंह के साथ बाइक से गौरीगंज में एक दावत में जा रहे थे। दो लाख रुपए की मांगी थी रंगदारी बताया गया कि मुसाफिरखाना रोड मोड़ पर बैंक के पास चंद्रशेखर केसरवानी और शुभम तिवारी निवासी मवई अपने तीन अन्य साथियों के साथ मौजूद थे। आरोपियों ने दो दिन पहले विजय कुमार से दो लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। घटना वाली शाम विजय कुमार के वहां पहुंचते ही आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर शुभम और चंद्रशेखर ने असलहों से फायरिंग कर दी। वहीं, अन्य आरोपियों पर विजय को जान से मारने के लिए उकसाने का आरोप लगा। फायरिंग और शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे तो आरोपी फरार हो गए। विजय कुमार को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला पुलिस की विवेचना में शिवम जायसवाल और कल्लू मिर्चावाला समेत अन्य आरोपियों के नाम सामने आए। मामले में एक नाबालिग का नाम भी जांच के दौरान सामने आया था। अभियोजन पक्ष ने चश्मदीद गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों को कोर्ट के सामने रखा। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को हत्या, रंगदारी मांगने और अन्य संबंधित अपराधों का दोषी माना। इसके बाद सभी चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोषियों पर 3.98 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 80 प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को दिए जाने का आदेश दिया गया है।

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