महिला से लूट करने वाले 2 बदमाश को जेल:13 साल पहले मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, करधनी लूटने के आरोप में सजा


ललितपुर में 13 साल पहले एक महिला से सोने की करधनी लूटने के मामले में दो बदमाशों को सोमवार को सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया। सरकारी वकील कृष्णबिहारी कुशवाहा ने बताया कि यह घटना 17 जुलाई 2013 की सुबह हुई थी। कोतवाली सदर के गांधीनगर गोस्वामी मेडिकल के पास रहने वाली चक्रेश जैन की नई-नवेली पत्नी अपने रिश्तेदारों के साथ क्षेत्रपाल मंदिर दर्शन करने गई थीं। दर्शन के बाद जब वह पैदल घर लौट रही थीं और दुल्हन ब्यूटी पार्लर के पास पहुंचीं, तभी सड़क किनारे खड़े एक युवक ने मोबाइल पर बात करने का नाटक करते हुए मौका देखा। उसने महिला की कमर से पहनी 100 ग्राम सोने की करधनी लूट ली और भाग गया। इसी दौरान उसका एक साथी मोटरसाइकिल लेकर आया और उसे बिठाकर देवगढ़ क्रॉसिंग की तरफ फरार हो गया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर मौजूद लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन बदमाश भागने में सफल रहे। इस मामले में महिला के ससुर अभय कुमार जैन ने कोतवाली पुलिस में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच-पड़ताल और सीसीटीवी कैमरों की मदद से चीमा उर्फ जितेंद्र (पुत्र राजाराम बुनकर, निवासी बालगंज सिपरी बाजार झांसी) और समीर खान (पुत्र शरीफ खान, निवासी चमनगंज सिपरी बाजार) के नाम सामने आए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने चोरी की घटना कबूल कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर मामला कोर्ट में पेश कर दिया था। कोर्ट में पेश किए गए गवाहों और सबूतों के आधार पर दोनों को लूट की घटना का दोषी पाया गया। मुलजिम चीमा उर्फ जितेंद्र और समीर खान को धारा 392 के तहत सात-सात साल की जेल और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, धारा 411 के तहत उन्हें तीन-तीन साल की जेल और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने दोनों दोषियों को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है।

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