महाठग रवींद्र सोनी की जमानत अर्जी खारिज:एक हजार लोगों से 3200 करोड़ की ठगी का आरोप, अदालत ने माना गंभीर अपराध


जिला जज अनमोल पाल सिंह की कोर्ट ने कई देशों में एक हजार से अधिक लोगों से करीब 3200 करोड़ की ठगी के आरोपी महाठग रवींद्र नाथ सोनी का जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी की अर्जी खारिज की। यह था पूरा मामला… रवींद्र नाथ सोनी को एक दिसंबर 2025 को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसने ब्लूचिप नाम की फर्जी कंपनियों के जरिए भारत, दुबई, अमेरिका सहित 10 देशों के एक हजार से अधिक लोगों से लगभग 3200 करोड़ रुपये की ठगी की है। वह विदेशी कार्यक्रमों में अभिनेता सोनू सूद, द ग्रेट खली और क्रिस गेल जैसी मशहूर हस्तियों से अपनी कंपनियों के प्रमोशन कराता था। जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने बताया कि बचाव पक्ष से कहा गया कि रवींद्रनाथ सोनी भारत का रहने वाला जरूर है, लेकिन तथाकथित अपराध दुबई में किया है। वादी भी दुबई का ही है, महाराष्ट्र में प्रापर्टी बेची गई है। इसलिए मुकदमा यहां नहीं चल सकता। अभियोजन की तरफ से दलील दी गई कि दुबई का ऐसा अपराध जो यहां भी है तो जहां आरोपी पकड़ा जाता है, वहां मुकदमे का ट्रायल चल सकता है। अदालत ने गंभीर अपराध होने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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