भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच होगी:CM सम्राट ने दिए आदेश; एनकाउंटर या मर्डर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच


भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भास्कर की खबर का बड़ा असर हुआ है। CM सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। इस एनकाउंटर के बाद भास्कर भरत तिवारी की मौत के जिम्मेदार 4 चेहरों को सामने लाया था। इसके बाद हमने एनकाउंटर को लेकर पुलिस के 5 दावों की हकीकत भी बतलाई थी। हम प्रमुखता से इसे उठाते आए। अब सरकार को न्यायिक जांच के आदेश देने पड़े हैं। एनकाउंटर मामले में पुलिस ने अलग-अलग 2 FIR दर्ज की है। पहली FIR अवैध हथियार रखने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस पर फायरिंग करने और आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में दर्ज की गई है। इसमें भरत के पिता और भाई को आरोपी बनाया गया है। दूसरी FIR पुलिस मुठभेड़ से संबंधित है। इधर, मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी ने भी आरोपी पुलिसकर्मी पर भी केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने जगदीशपुर DSP और शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। वहीं, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट रजनीश कुमार ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई और जांच के लिए स्वतंत्र SIT के गठन की मांग उठाई है। उन्होंने हाईकोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। अब सिलसिलेवार तरीके से जानिए अब तक इस केस में क्या-क्या हुआ है… हथियार बरामदगी के लिए पहुंची थी पुलिस शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार के बयान पर दर्ज पहली प्राथमिकी में कहा गया है कि 16 जून को प्राप्त सनहा के आधार पर भरत भूषण तिवारी की गिरफ्तारी और अवैध हथियार बरामद करने के लिए 17 जून की सुबह करीब 5:10 बजे पुलिस टीम बिलौंटी गांव स्थित उसके घर पहुंची थी। प्राथमिकी के अनुसार, दरवाजा खुलते ही भरत भूषण उग्र हो गया और पिस्टल से फायर करने का प्रयास किया। इसके बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया। घर की छत पर चढ़कर पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। पिता और भाई पर संरक्षण देने का आरोप पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान भरत भूषण के पिता काशी नाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी ने उसके पास अवैध हथियार होने की जानकारी होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने दोनों पर अवैध हथियार रखने में संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी में नामजद किया है। मुठभेड़ से संबंधित दूसरी प्राथमिकी में पुलिस ने कहा है कि 17 जून की सुबह करीब 8:30 बजे भरत भूषण हथियार लेकर बधार की ओर भाग रहा था। पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली थाना के सरकारी वाहन के बोनट पर लगी। भरत पुलिस को लगातार चुनौती दे रहा था प्राथमिकी के अनुसार, कई बार आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देने के बावजूद भरत फायरिंग करता रहा। एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में पिस्टल लेकर वह लगातार पुलिस को चुनौती देता रहा। पुलिस का यह भी दावा है कि एक बार उसने पिस्टल फेंक दी थी, लेकिन जब एक जवान हथियार उठाने आगे बढ़ा तो उसने दोबारा पिस्टल उठाकर पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग कर दी। इसके बाद आत्मरक्षा में एक जवान ने कमर के नीचे चार राउंड फायरिंग की, जिसमें गोली उसके पैर में लगी और वह गिर पड़ा। घायल अवस्था में उसे पुलिस अभिरक्षा में शाहपुर रेफरल अस्पताल भेजा गया। घटनास्थल से पिस्टल, खोखा, कारतूस बरामद प्राथमिकी में घटनास्थल से दो खोखा, एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद होने का उल्लेख किया गया है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान भरत भूषण ने 10 से 12 राउंड और पुलिस ने आत्मरक्षा में पांच राउंड फायरिंग की। साथ ही यह भी कहा गया है कि भरत भूषण वर्ष 2025 में दर्ज एससी-एसटी एक्ट और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने से जुड़े एक मामले में आरोपी रह चुका था, जिसमें चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। मामले को लेकर पुलिस और परिजनों के दावों के बीच जांच जारी है। भरत तिवारी की मौत के बाद हंगामे करने वालों पर FIR शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच-922 जाम कर दिया था। जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। इस मामले में शाहपुर थाना में 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला शाहपुर थाना में पदस्थापित पुअनि सचिदानंद यादव के आवेदन पर दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में सड़क जाम के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, धक्का-मुक्की, पथराव करने और यातायात व्यवस्था प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में बिलौटी पंचायत के मुखिया बलिराम यादव, बिलौटी गांव के सरोज त्रिपाठी, राकेश यादव, अंजनी तिवारी, गिरधारी तिवारी, हरहर तिवारी, दीपक तिवारी, रवि गुप्ता, अखंडा तिवारी, राहुल तिवारी, गोलू पासवान, विजय सिंह, बिहिया थाना क्षेत्र के डोगरा गांव निवासी मदन यादव सहित कुल 14 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 50 से 60 अज्ञात लोगों को भी आरोपित किया गया है। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर से पहले की तस्वीरें… ————————— ये खबर भी पढ़ें… खबर से जुड़े अपडेट्स के लिए नीचे लाइव ब्लॉग से गुजर जाइए…

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