प्रयागराज में रिटायर लेखपाल समेत दो पर FIR:हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने को खोजने पर वाद की मूल पत्रावली गायब मिली


प्रयागराज में नगर भूमि सीमारोपण कार्यालय की एक पुरानी वाद पत्रावली नहीं मिलने पर दो रिटायर कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह पत्रावली हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले में जवाब दाखिल करने के लिए खोजी जा रही थी। कार्यालय में पुराने रिकॉर्ड का चार्ज लेने के बाद जब पत्रावली की तलाश की गई तो वह नहीं मिली। डीएम के निर्देश पर कार्यालय के लिपिक सद्दाम हुसैन की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने चार सप्ताह का दिया था समय
मामला प्रेम चंद्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 16 जुलाई 2026 को राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर तय समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो जिलाधिकारी प्रयागराज को मूल रिकॉर्ड लेकर कोर्ट में खुद उपस्थित होना होगा। तब शुरू हुई तलाश
इसके बाद कार्यालय में संबंधित पुराने रिकॉर्ड की तलाश शुरू हुई। एफआईआर के मुताबिक नगर भूमि सीमारोपण कार्यालय में पहले रिटायर सर्वेयर हरीश कुमार सक्सेना और रिटायर लेखपाल राजपाल सिंह के पास वाद पत्रावलियों का चार्ज था। बाद में इन पत्रावलियों का चार्ज लिपिक सद्दाम हुसैन और लिपिक विकास कुमार दुबे को दिया गया। तब डीएम को दी गई जानकारी
चार्ज की जांच के दौरान हाईकोर्ट से जुड़े मामले की मूल पत्रावली नहीं मिली। काफी तलाश के बाद भी जब रिकॉर्ड नहीं मिला तो मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी गई।
जिलाधिकारी ने 12 अगस्त को लिपिक सद्दाम हुसैन को दोनों रिटायर कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके बाद 17 अगस्त को कर्नलगंज थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कर्नलगंज थाना प्रभारी संजय सिंह यादव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद यह पता लगाया जाएगा कि मूल पत्रावली कब और किन परिस्थितियों में गायब हुई।

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