दवा बंदी पर सख्त सरकार, खुलेंगी मेडिकल दुकानें:दुकानें बंद मिलीं तो होगी कार्रवाई, केमिस्ट एसोसिएशन ने भी बंदी का किया था विरोध

प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी दवा दुकानबंदी को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि दवा आपूर्ति बाधित होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन ने भी दवा व्यापारियों से दुकानें खुली रखने की अपील की है। प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी दवा दुकानबंदी को लेकर शासन स्तर से सभी जिलों के औषधि अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग की ओर से कहा गया है कि दवा आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती है, इसलिए किसी भी प्रकार की बंदी से मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी की ओर से जारी पत्र में सभी सहायक आयुक्तों और औषधि निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में दवा दुकानों का नियमित संचालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी दवा व्यापारी द्वारा दुकान बंद कर दवा आपूर्ति प्रभावित की जाती है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उधर, आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन ने प्रस्तावित बंदी को अनैतिक बताते हुए पहले ही विरोध दर्ज कराया था। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने सभी दवा व्यापारियों से मरीजों के हित को देखते हुए दुकानें खुली रखने की अपील की है, ताकि लोगों को दवाओं के लिए परेशानी न उठानी पड़े।

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