चोरी की बाइक बेचने वाले को 6 साल की सजा:22 हजार रुपए का जुर्माना, अयोध्या कोर्ट ने सुनाया फैसला


अयोध्या में चोरी की मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन नंबर बदलकर उसे बेचने की कोशिश करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश-3 अयोध्या की अदालत ने आरोपी सनोज को दोषी मानते हुए 22 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला शुक्रवार 21 अगस्त को पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद सुनाया गया। पुलिस के मुताबिक, मामला वर्ष 2020 में गोसाईगंज थाना क्षेत्र में सामने आया था। आरोपी सनोज पुत्र सियाराम, निवासी सोनैसा, थाना महाराजगंज, अयोध्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि सनोज ने चोरी की मोटरसाइकिल की पहचान छिपाने के लिए उसका नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन नंबर बदल दिया था। इसके बाद वह बाइक को बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जुटाए साक्ष्य, कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए और विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के डीजीपी की ओर से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की मुहिम का हिस्सा है। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक संतराज यादव ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक विजय ओझा ने पैरवी की। पैरोकार कांस्टेबल जितेंद्र कुमार और पंकज कुमार तथा कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल ओमप्रकाश गुप्ता का सहयोग रहा। मॉनीटरिंग सेल ने भी मामले की लगातार निगरानी की।

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