गैंगस्टर की 168 करोड़ की संपत्ति कुर्क:बिजनौर में ओमर इंटरनेशनल स्लाटर हाउस सील


उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र के सहसपुर स्थित ‘ओमर इंटरनेशनल स्लाटर हाउस’ को प्रशासन ने सील कर दिया है। कुर्क की गई इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 168 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है। आरोपी अतीक अहमद (पुत्र मो. उमर), जो मूल रूप से बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के सहसपुर कस्बे का निवासी है और वर्तमान में नई दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट में रह रहा है। उसके खिलाफ जालौन जनपद के थाना ऐट में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (गैंगस्टर एक्ट) की धारा 2/3 के तहत मुकदमा पंजीकृत था। जालौन के जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान स्लाटर हाउस के मुख्य द्वार पर कुर्की का सरकारी नोटिस चस्पा किया गया। इस दौरान एसडीएम स्मृति मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) अभय कुमार पांडे, भारी पुलिस बल और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासनिक टीम के पहुंचने पर इलाके में गहमागहमी देखी गई।

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