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कासगंज में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के अध्यक्ष के निर्देश पर 12 सितंबर को लगेगी। इसमें बैंक से जुड़े मामले, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, वेतन-भत्ते के मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजे की याचिकाएं और चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) के मामले निपटाए जाएंगे। साथ ही, उत्तराधिकार के लंबित मामले, दीवानी और छोटे आपराधिक मामले भी देखे जाएंगे। इसके अलावा, भू-राजस्व, स्टाम्प और चकबंदी से जुड़े विवादों का भी निपटारा होगा। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, श्रम विवाद, मनरेगा, जनहित गारंटी अधिनियम, बिजली, टेलीफोन और पानी से संबंधित मामलों को भी इस लोक अदालत में सुलझाया जा सकेगा। आगामी 10 सितंबर और 11 सितंबर को भी विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। इन अदालतों में भी पक्षकार अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज की सचिव शालिनी विधेय ने सभी पक्षकारों से अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग अपने मामलों को संबंधित न्यायालय में आवेदन देकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाकर लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी अपील की है कि 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं। वे अपने मामलों को आपसी सहमति से निपटाकर इस अवसर का लाभ उठाएं।
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कासगंज में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:बैंक, पारिवारिक और छोटे आपराधिक मामलों का होगा निपटारा