चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी को 10 साल की सजा:रामपुर में कोर्ट ने 22 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे एडीजे प्रथम कोर्ट ने आरोपी मंजीत को दस वर्ष के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 18 जून…

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