नियमितीकरण न होने पर भी प्रमोशन से नहीं रोक सकते:लखनऊ हाईकोर्ट ने 40 साल सेवा के बाद पदोन्नति से वंचित करने को गलत बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा को विभाग ने मान्य कर दिया है, तो उसे केवल नियमितीकरण न होने के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति देकर वरिष्ठ को…

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