चौथी संतान को मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा:हाईकोर्ट ने कहा दो से अधिका संताल तो मातृत्व अवकाश लाभ नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक की पहले से ही दो या अधिक जीवित संतानें हैं, तो उसे मातृत्व (प्रसूति) अवकाश की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह किसी विशेष प्रसव के लिए पहली बार यह अवकाश मांग रही हो। यह आदेश न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू…

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