लेखपाल भर्ती मामले में हाईकोर्ट का फैसला:दिव्यांगता को आरक्षण से बाहर करना सरकार की गलती, नियुक्ति का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल पद की भर्ती में लोकोमोटर दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण से बाहर किए जाने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने 30 जुलाई 2021 के शासनादेश में लोकोमोटर दिव्यांगता की श्रेणी को आरक्षण से बाहर करने का कोई उचित कारण या तर्क नहीं दिया। बाद…