सिर्फ मुकदमा दर्ज होने से शस्त्र लाइसेंस रद्द नहीं:अधिकारियों को सार्वजनिक शांति के खतरे का सबूत देना होगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति पर केवल आपराधिक मुकदमे दर्ज होने या लंबित होने के आधार पर उसका शस्त्र लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस रद्द करने से पहले अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि हथियार रखने से…