सूचना नहीं थी तो कैसे कार्रवाई करता पुलिस अधिकारी:हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस अधिकारी को लापरवाही का दोषी नहीं ठहरा सकते
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी को केवल इसलिए लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता कि उसने कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने कहा जबकि उसके पास कार्रवाई की आवश्यकता बताने वाली कोई सूचना या खुफिया जानकारी ही उपलब्ध नहीं थी। जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने कहा, “पुलिस सूचना के…