इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सर्टिफिकेट पर एलोपैथी नहीं कर सकते:हाईकोर्ट का आदेश : ये झोलाछाप, स्वास्थ्य से खिलवाड़ की इजाजत नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सर्टिफिकेट रखने वाला व्यक्ति एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से मरीजों का इलाज नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि मान्यता प्राप्त मेडिकल योग्यता के बिना एलोपैथी करना झोलाछाप डॉक्टरी है और ऐसे लोगों को मरीजों का इलाज करने की अनुमति देना जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।…