'हाथरस पीड़ित परिवार को नोएडा या गाजियाबाद में बसाओ':इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला- सरकार के पास 3 महीने; अड़ियल रवैया नहीं चलेगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को हाथरस केस को लेकर यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, पीड़िता के परिवार को तीन महीने के भीतर गाजियाबाद या नोएडा में बसाया जाए। उन्हें वहां रहने की सुविधाएं भी दी जाएं। साथ ही, जुलाई 2022 के आदेश के अनुसार परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी…