कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत:नियमित प्रधानाचार्य वेतन के हकदार, किंतु नियुक्ति के आते ही छोड़ना होगा पद

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनुदानित संस्थानों में कार्यरत कार्यवाहक प्रधानाचार्य बिना किसी अतिरिक्त राहत, नियमित प्रधानाचार्य को मिलने वाले वेतन के हकदार हैं। साथ ही नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति तक उन्हें कार्य करने का अधिकार है, किंतु नियमित नियुक्ति के आते ही पद छोड़ना होगा। पद पर बने…

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