पत्नी की हत्या के आरोप को हाईकोर्ट ने बरी किया:मुरादाबाद कोर्ट की आजीवन कारावस की सजा को रद्द किया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी पत्नी को आग लगाकर मारने के आरोप में गैर-इरादतन हत्या के दोषी ठहराए गए पति को सभी आरोपों से बरी कर दिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने मुरादाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 2018 में दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दायर अपील…