36 साल पुराने अपहरण मामले में चारों दोषी बरी:हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा का फैसला रद्द किया, एटा का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1986 के एक बहुचर्चित अपहरण और जालसाजी के मामले में सत्र न्यायालय, एटा द्वारा आरोपियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए राम किशोर, राम भरोसे, भूदेव और दिनेश सिंह को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह…