केवल माता-पिता की सैलरी OBC क्रीमी लेयर का आधार नहीं:सुप्रीम कोर्ट बोला- उनके पद और स्थिति भी देखना होगी, UPSC सिविल सर्विस पास कैंडिडेट्स का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को OBC क्रीमी लेयर तय करने के मामले में कहा कि केवल माता-पिता या अभिभावकों की सैलरी के आधार पर किसी की कैटेगरी तय नहीं की जा सकती। माता-पिता या अभिभावकों के पद और स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच…