आकाश मलिक | शामली7 मिनट पहले
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एनसीआर क्षेत्र में गुरुवार से ‘नो वैलिड पीयूसीसी, नो फ्यूल’ व्यवस्था लागू हो गई है। अब बिना वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यह वायु प्रदूषण रोकने को है।
इस व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंपों पर लगे कैमरे और पीयूसीसी ऐप से वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर की पहचान होगी। प्रदूषण प्रमाण-पत्र की वैधता जांची जाएगी, वैध न होने पर ईंधन नहीं मिलेगा।
शामली के सभी 61 चालू पेट्रोल पंपों पर यह नियम लागू है। जिला पूर्ति अधिकारी अंकुर यादव ने पंप संचालकों को नियम पालन और लोगों को जागरूक करने को कहा। तकनीकी समस्या पर तेल कंपनी को जानकारी देने के निर्देश भी दिए।
प्रशासन ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहन के पीयूसीसी की वैधता जांच लें। अवधि खत्म होने पर इसे नया बनवा लें, ताकि ईंधन लेने में परेशानी न हो।
