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संतकबीरनगर में बुक किया गया गैस सिलेंडर दूसरे को देना एक एजेंसी संचालक को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में फैसला सुनाया है। आयोग ने गैस एजेंसी को 60 दिन के भीतर भरा सिलेंडर देने के साथ 20 हजार रुपए अतिरिक्त चुकाने का आदेश दिया है। यह मामला अमथरी इण्डेन ग्रामीण वितरक सांथा का है। मेंहदावल थानाक्षेत्र के बाराखाल गांव निवासी अनिल कुमार ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 8 मार्च 2026 को उन्होंने गैस सिलेंडर बुक किया था, जिसकी पुष्टि का मैसेज भी मिला। लेकिन 13 मार्च को उन्हें बिना सिलेंडर मिले ही मैसेज आ गया कि गैस मिल चुकी है। शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। गैस वितरक के खिलाफ यह फैसला गैस न मिलने से अनिल कुमार को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ा। कोई सुनवाई न होने पर उन्होंने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के जरिए कोर्ट में केस किया। आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष ने दस्तावेजों और सबूतों को देखने के बाद गैस वितरक के खिलाफ यह फैसला सुनाया।
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बुकिंग के बाद भी नहीं मिला गैस सिलेंडर:संतकबीर नगर में एजेंसी पर लगा ₹20 हजार का जुर्माना