राशन दुकान पर गेहूं-चावल-बाजरा और चीनी कम मिली:एटा में कोटेदार समेत 2 पर FIR, कार्डधारकों ने भी तय मात्रा से कम राशन देने की शिकायत की


एटा के सकीट विकासखंड की ग्राम पंचायत मिर्जापुर सई में राशन दुकान की जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर कोटेदार समेत दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह के निर्देश पर हुई कार्रवाई के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े मामलों में हड़कंप मचा है। पूर्ति निरीक्षक गुलशन कुमार ने राशन दुकान के रिकॉर्ड और स्टॉक की जांच की। इस दौरान दुकान पर गेहूं, चावल, बाजरा और चीनी तय मात्रा से कम मिली। स्टॉक में कमी के अलावा कार्डधारकों ने भी कोटेदार पर निर्धारित मात्रा से कम राशन देने की शिकायत की थी। जांच में राशन वितरण में अनियमितता सामने आने के बाद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। कोटेदार खुद नहीं चला रहा था दुकान जांच के दौरान दुकान पर राशन के निर्धारित रेट, सूचना बोर्ड और हेल्पलाइन की जानकारी भी नियमानुसार प्रदर्शित नहीं मिली। इसके अलावा सामने आया कि राशन विक्रेता प्रमोद कुमार खुद दुकान का संचालन नहीं कर रहा था। वह अपने भतीजे दीपक यादव पुत्र विनोद कुमार की मदद से दुकान चला रहा था। जांच रिपोर्ट में दुकान पर कम मिले खाद्यान्न की कालाबाजारी की पुष्टि होने की बात कही गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में दोनों पर केस जिलाधिकारी के आदेश के बाद प्रमोद कुमार और दीपक यादव के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रशासन अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रहा है। DM बोले- कम तौल और कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने कहा कि पात्र लोगों को निर्धारित मात्रा और मानक के अनुसार राशन मिलना जरूरी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज की कालाबाजारी, कम तौल या किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को राशन दुकानों की नियमित निगरानी और जांच में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।

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