बांदा में 3 अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर:डीएम कोर्ट ने दिया आदेश, पुलिस की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई


बांदा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। आदेश के तहत तीनों को निर्धारित अवधि तक बांदा जिले की सीमा से बाहर रहना होगा। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक संबंधित अभियुक्तों की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए जिला बदर की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद तीनों के खिलाफ छह माह के जिला बदर का आदेश जारी किया।
इन तीन आरोपियों को किया गया जिला बदर जिला बदर किए गए अभियुक्तों में मिजाजीलाल पुत्र रामशरण उर्फ पीलीवानव उर्फ गफलुवा, निवासी ग्राम मुरलिया पुरवा, थाना अतर्रा; सिराज पुत्र गुलजार, निवासी ग्राम कटरा, थाना कालिंजर, हाल पता थाना कोतवाली नगर, बांदा; और रामकिशोर उर्फ बड़कउना पुत्र केशपति, निवासी ग्राम बैरफ, थाना मरका, बांदा शामिल हैं। अपराधियों पर आगे भी रहेगी पुलिस की नजर पुलिस प्रशासन ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले और आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे लोगों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखी जाएगी, ताकि आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त माहौल मिल सके। संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। प्रशासन का कहना है कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस और आमजन के बीच सहयोग जरूरी है।

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