नाबालिग से रेप के दोषी को 7 साल की सजा:पॉक्सो कोर्ट ने 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया; पूरी राशि पीड़िता को मिलेगी


बदायूं में नाबालिग लड़की से रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार शाम स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी की अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया गया है। 2017 में दर्ज हुआ था मुकदमा विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी ने बताया कि मामला 26 फरवरी 2017 को सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि 17 फरवरी की शाम करीब 6 बजे गांव की गंगा देवी उनकी बेटी को अपने साथ घर से बुलाकर ले गई थी। देर रात तक बेटी के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। दो युवकों के साथ ले जाने की जानकारी मिली पूछताछ में गंगा देवी ने बताया कि लड़की काफी देर पहले ही घर लौट गई थी। इसके अगले दिन 18 फरवरी को परिजनों को जानकारी मिली कि गांव के रंजीत और फूलकमल पीड़िता को अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया। साक्ष्यों के आधार पर दाखिल हुई चार्जशीट पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले की विवेचना की और आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए। इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त सजा कोर्ट ने आदेश दिया कि दोषी 20 हजार रुपए का जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का आदेश भी अदालत ने दिया है।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *