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फिरोजाबाद में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त अजय उर्फ अल्लो यादव को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास और 55 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला थाना खैरगढ़ क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, ग्राम बबाइन निवासी अजय उर्फ अल्लो यादव पुत्र अशोक कुमार यादव के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 136/2024 दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई थी। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला सोमवार को विशेष पॉक्सो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मुमताज अली ने मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर अजय उर्फ अल्लो यादव को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे 10 वर्ष के कारावास के साथ 55 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना नहीं देने पर 11 महीने की अतिरिक्त सजा न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है तो उसे 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विवेचना और पैरवी से मिली सजा पुलिस के अनुसार, मामले में गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली। अभियोजन अधिकारी अवधेश भारद्वाज, विवेचक निरीक्षक अनिल कुमार और कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल अजय कुमार का मामले में विशेष योगदान रहा।
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फिरोजाबाद में पॉक्सो एक्ट दोषी को 10 साल की सजा:नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म मामले में 55 हजार रुपये जुर्माना भी