दहेज हत्या में पति, सास, ससुर दोषी करार:संतकबीरनगर कोर्ट ने सुनाई 8-8 साल की कैद, 15 हजार जुर्माना लगा


संतकबीरनगर में दहेज हत्या के एक मामले में सत्र न्यायालय ने पति, सास और ससुर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों को आठ-आठ साल के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला बखिरा थाना क्षेत्र के जोगीडीहा गांव का है। यहां की निवासी सरोज ने अपनी बेटी अनुराधा की शादी 22 अप्रैल 2022 को मेहदावल थाना क्षेत्र के उत्तर पट्टी (रूई हट्टा) निवासी सूरज पुत्र मुन्नीलाल से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष अनुराधा से अतिरिक्त दो लाख रुपये दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित कर रहा था और जान से मारने की धमकियां दे रहा था। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया अभियोजन पक्ष के अनुसार, 24 मई 2023 को अनुराधा ने अपनी मां को फोन पर बताया था कि उसके साथ गाली-गलौज की जा रही है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगले दिन, 25 मई 2023 की सुबह गांव वालों से अनुराधा की मौत की सूचना मिली। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी की और पति सूरज, ससुर मुन्नीलाल तथा सास ऊषा देवी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने मृतका की मां, पिता, बहन, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक और विवेचक सहित कुल आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए। इसके अतिरिक्त, एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा, घटनास्थल का नक्शा और फर्द बरामदगी सहित 12 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। उन्होंने प्रत्येक को आठ-आठ वर्ष के कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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