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बलिया में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नही देने पर उसे एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह मामला 11 अप्रैल 2026 की रात का है। पीड़िता की शिकायत पर थाना सुखपुरा में उसके पिता विजय राम पुत्र सुबा राम, निवासी ग्राम धनिधरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-08 में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला मुकदमा दर्ज होने के महज 46 दिनों के भीतर आया, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत मिली महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते मामले का त्वरित निस्तारण संभव हो सका। इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) राकेश कुमार पांडेय ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
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बलिया में बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद:46 दिन में आया फैसला, कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया