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सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने आदेश जारी कर हाईकोर्ट के अधिवक्ता गौरांग द्विवेदी को विकास प्राधिकरण के समस्त वादों अथवा याचिकाओं की नोटिस लेने के लिए अधृकृत किया है।
प्राधिकरण ने आदेश जारी कर मुकदमों की नोटिस ले रहे प्राधिकरण के अन्य अधिवक्ताओं को अब आगे से ऐसा करने से मना कर दिया है।
प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी प्रभारी लीगल सेल ने आदेश जारी कर कहा है कि गौरांग द्विवेदी को प्राधिकरण ने अधिवक्ता एवं रिटेनर नियुक्त कर रखा है, ऐसे में वही प्राधिकरण के खिलाफ दाखिल किए जा रहे समस्त वादों की नोटिस प्राप्त करेंगे। यही नहीं प्राधिकरण ने अपने पैनेल वकीलों को पत्र लिखकर कहा है कि वे पूर्व की भांति आवंटित केसों की पैरवी करते रहेंगे। परंतु नये दाखिल मुकदमों की नोटिस द्विवेदी की प्राप्त करेंगे।
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गौरांग अब सहारनपुर विकास प्राधिकरण की नोटिस लेंगे:हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं गौरांग, लीगल सेल ने आदेश जारी किया