लखनऊ में होटलों में फायर सेफ्टी पर एलडीए सख्त::अब शपथपत्र अनिवार्य, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई


लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर के होटलों में अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। गुरुवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होटल संचालकों के साथ बैठक कर एलडीए ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में होटल संचालकों को निर्देश दिए गए कि एलपीजी सिलेंडर सीढ़ियों, बेसमेंट या संकुचित स्थानों पर न रखें, भवनों में आपातकालीन निकास हर हाल में उपलब्ध हों और उनमें कोई अवरोध न हो। विद्युत सुरक्षा के लिए मानक गुणवत्ता की वायरिंग और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग पर भी जोर दिया गया। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि अब भवन स्वीकृति से पहले अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन का नोटरीकृत शपथपत्र देना अनिवार्य होगा। जिन भवनों को फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं है, वहां भी न्यूनतम सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। एलडीए जल्द ही जिम, कोचिंग सेंटर, क्लब, रेस्टोरेंट और स्कूल संचालकों के साथ भी जागरूकता बैठकें आयोजित करेगा।

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