महिला गांजा तस्कर को 5 साल की सजा:बागपत में कोर्ट ने 20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना


बागपत में गांजा तस्करी के एक 8 साल पुराने मामले में न्यायालय ने महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला बुधवार को सुनाया गया। अभियोजन के अनुसार, 18 नवंबर 2018 को बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान कोताना रोड पर एक वाहन से उतरी महिला पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगी। संदेह होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार महिला की पहचान सजो उर्फ साजिदा पत्नी वकील, निवासी कस्बा बड़ौत के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से पांच किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। मामला पिछले आठ वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी महिला को दोषी पाया। बुधवार को सुनाए गए फैसले में न्यायालय ने सजो उर्फ साजिदा को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि यदि दोषी महिला निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करती है, तो उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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