हरदोई में जागरूकता कार्यक्रम:असंगठित श्रमिकों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण पर विधिक शिविर


हरदोई के बिलग्राम में बुधवार को एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई की अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक व सचिव काव्या सिंह के आदेशानुसार संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसील प्रशासनिक अधिकारी साधना सिंह ने की, जबकि मार्गदर्शन तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव/तहसीलदार यशवंत सिंह ने किया। शिविर में मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। अध्यक्षता कर रहीं साधना सिंह ने असंगठित कामगारों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कृषि मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले और निर्माण श्रमिकों जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 का उल्लेख किया, जिसके तहत श्रमिकों को स्वास्थ्य, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था पेंशन का अधिकार मिलता है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने से ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। व्यावसायिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, प्रवासियों सहित सभी श्रमिकों को सुरक्षित कार्यस्थल और मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच का अधिकार प्राप्त है। शिविर में पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर भी जोर दिया गया। 5 जून को मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस का उल्लेख करते हुए वृक्षों को ‘धरा की शान और मनुष्य का प्राण’ बताया गया। लीगल एड क्लीनिक के आशीष तिवारी ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम तथा अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ‘नालसा’ (NALSA) के तहत असंगठित श्रमिक मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। पीएलबी रूबी देवी ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी निःशुल्क विधिक सहायता टोल-फ्री नंबर 15100 के बारे में भी उपस्थित लोगों को जागरूक किया।

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