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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारियों को जनगणना 2027 के कार्य में लगाने संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी ।
यह आदेश नगर निगम कानपुर के जोन-1 के चार्ज अधिकारी द्वारा 5 मई 2026 को जारी किया गया था, जिसके खिलाफ नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने विशेष अपील दाखिल की थी। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि संबंधित अधिकारी को एलआईसी कर्मचारियों की सेवाएं जनगणना कार्य के लिए अधिग्रहित करने का अधिकार नहीं था। न्यायमूर्ति सलील कुमार राय और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 7(सी) के तहत किसी संस्थान के कर्मचारियों से केवल उसी संस्थान के परिसर के भीतर जनगणना कार्य में सहायता ली जा सकती है, बाहर नहीं। अदालत ने 2011 के एक पूर्व निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें इसी प्रकार की व्यवस्था स्पष्ट की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी आदेश का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका कानून के अनुरूप होना भी आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है। तब तक 5 मई 2026 के विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक जारी रहेगी।
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जनगणना ड्यूटी में एलआईसी कर्मचारियों की तैनाती पर रोक:हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, कानपुर से जारी हुआ था ड्यूटी का आदेश